Lucknow में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 23 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की बिजली कटी

Lucknow : राजधानी लखनऊ में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने दमकल विभाग के नोटिस के बाद 23 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और रेस्टोरेंट की बिज

Lucknow : राजधानी लखनऊ में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने दमकल विभाग के नोटिस के बाद 23 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और रेस्टोरेंट की बिजली काट दी है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से गोमती नगर और गौतम बुद्ध मार्ग जोन के प्रतिष्ठानों में की गई है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली-2024 लागू होने के बाद शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) अंकुश मित्तल ने बताया कि जून की शुरुआत में 147 होटल और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से कई को कमियां दूर करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन सुधार न होने पर अब बिजली काटने और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

यह पूरी सख्ती जून 22 को अलीगंज सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बढ़ गई है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे की एसआईटी जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां बिजली का लोड तय सीमा से ज्यादा था।

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत LDA और दमकल विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बिना फायर सेफ्टी वाली 55 इमारतों को सील कर दिया है और 78 अन्य को नोटिस भेजे हैं। वहीं, अलीगंज हादसे के बाद एक अधिशासी अभियंता के निलंबन को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने विरोध जताया है, उनका कहना है कि इंजीनियर सीधे तौर पर आग के लिए जिम्मेदार नहीं थे।