UP: लखनऊ में रहने वाले और यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है। शहर के 147 होटल और रेस्तरां अग्नि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की ज
UP: लखनऊ में रहने वाले और यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है। शहर के 147 होटल और रेस्तरां अग्नि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान गई, उसके बाद भी लखनऊ के ये प्रतिष्ठान बिना फायर NOC के चल रहे हैं। प्रशासन ने नोटिस तो भेजे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
किन होटलों पर गिरेगी गाज और क्या है कार्रवाई
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) अंकुश मित्तल ने बताया कि कई बार नोटिस देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। अब सात होटलों की बिजली काटने के लिए विद्युत विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। इनमें विभूतिखंड के होटल द रॉयल लेगेसी, होटल इंपैक्ट, होटल ऑर्किड, होटल स्योर स्टे, नाका का होटल नेक्सस, कृष्णा नगर का होटल सेलिब्रेशन और आलमबाग का होटल विनायक शामिल हैं। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो इन होटलों को पूरी तरह बंद कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा।
फायर सेफ्टी के नए नियम क्या कहते हैं
उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के तहत अब नियम बदल गए हैं। अब फायर विभाग NOC जारी नहीं करेगा, बल्कि होटल मालिक को खुद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) जमा करना होगा। यह सर्टिफिकेट हर छह महीने में जमा करना जरूरी है। साथ ही, 15 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य है। 500 वर्ग मीटर से बड़े रेस्तरां अब दमकल विभाग की सीधी निगरानी में आते हैं।
इन प्रमुख होटलों को भी मिला है नोटिस
शहर के कई नामी होटलों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें मिलेनियम, मोमेंट, महालक्ष्मी, बेस्ट (पान दरीबा), त्रिवेणी, गीत पैलेस, त्रिवेदी (चारबाग), अमारा (गोमती नगर विस्तार), शिवा ग्रैंड (विभूतिखंड), विराट इन (मटियारी), शकुंतलम (आशियाना), सेलिब्रेशन (कृष्णा नगर), दीप कंफर्ट इन, एसआर सेवेंथ हैवन (अयोध्या रोड) और होटल एवेन्यू (रायबरेली रोड) शामिल हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ में कितने होटल फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं
लखनऊ में कुल 147 होटल और रेस्तरां अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन्हें दमकल विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के नए नियम क्या हैं
नए नियमों के अनुसार, अब मालिक को खुद FSC विभाग में जमा करना होगा और हर छह महीने में यह बताना होगा कि बिल्डिंग में सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं।