Lucknow में हिस्ट्रीशीटर सत्यम तिवारी 6 माह के लिए जिला बदर, पुलिस आयुक्त न्यायालय ने दिया आदेश
Lucknow: लखनऊ पुलिस ने मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश के बाद सत्यम उर्फ अनुपम तिवारी को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई शहर
Lucknow: लखनऊ पुलिस ने मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश के बाद सत्यम उर्फ अनुपम तिवारी को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई शहर में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने और शांति बनाए रखने के लिए की गई है।
यह कार्रवाई 8 जुलाई, 2026 को पूरी की गई। पुलिस के मुताबिक, सत्यम तिवारी इलाके का हिस्ट्रीशीटर है और उसकी गतिविधियों की वजह से शांति भंग होने का खतरा था। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई ‘गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970’ के तहत की जाती है। इस कानून का मकसद उन अपराधियों को शहर से बाहर रखना है जिनकी वजह से स्थानीय लोग डरे रहते हैं या अपराध बढ़ते हैं।
नियमों के अनुसार, अब केवल गंभीर धाराओं के मुकदमे ही नहीं, बल्कि थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर भी किसी व्यक्ति को जिला बदर किया जा सकता है। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर का आदेश अधिकतम दो साल तक का हो सकता है। अगर कोई इस आदेश से सहमत नहीं है, तो वह 30 दिनों के भीतर इसकी अपील कर सकता है। पुलिस की इस कार्रवाई से मोहनलालगंज इलाके के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।