Lucknow में भरवारा ROB के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द, हाईकोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में नई अधिसूचना जारी करने को कहा

UP/Lucknow: गोमतीनगर एक्सटेंशन के भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज (ROB) के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर खामि

UP/Lucknow: गोमतीनगर एक्सटेंशन के भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज (ROB) के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई हैं, जिसके चलते अब सरकार को दोबारा से कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने पाया कि राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण के दौरान नियमों की अनदेखी की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों पर सही से विचार नहीं किया। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह रही कि धारा-11 की अधिसूचना में कहा गया था कि किसी परिवार का विस्थापन नहीं होगा, जबकि जुलाई 2025 की SIA रिपोर्ट में विस्थापन की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसे एक बड़ा विरोधाभास माना।

अदालत ने यह भी नोट किया कि सरकार तकनीकी एजेंसियों की राय लिए बिना निर्णय लेने का कोई ठोस रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन अधिग्रहण का मकसद कम से कम लोगों को विस्थापित करना और दूसरे विकल्पों की सही जांच करना होना चाहिए।

इस मामले में वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति और अन्य याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी करे और कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा करे।