UP: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इस मामले की पूरी केस फाइल को सीलबंद कर वरिष्ठ रजिस्ट्रार की कस्टडी में रखने का
UP: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इस मामले की पूरी केस फाइल को सीलबंद कर वरिष्ठ रजिस्ट्रार की कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। यह पूरी कार्यवाही बंद कमरे यानी चैंबर में की गई है और अब अगली सुनवाई 12 मई 2026 को होगी।
केस फाइल को सील क्यों किया गया और अगली सुनवाई कब है?
न्यायालय ने सावधानी बरतते हुए याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद पेपर-बुक को सील करने का निर्देश दिया। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के वकीलों ने इस मामले में लिखित निर्देश पाने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया। अब 12 मई 2026 को दोपहर 2:15 बजे चैंबर में अगली सुनवाई होगी, जहाँ बेंच सेक्रेटरी की मौजूदगी में सील खोली जाएगी और याचिका की विचारणीयता पर चर्चा होगी।
किसने दायर की याचिका और क्या हैं मुख्य आरोप?
यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता और व्यवसायी S. Vignesh Shishir ने 25 अप्रैल 2026 को दायर की थी। याचिका में राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988/2018 के तहत अपनी कमाई के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सीबीआई इस मामले की विस्तृत जांच करे और नियमित मामला दर्ज करे।
इस मामले में किन एजेंसियों को पार्टी बनाया गया है?
इस कानूनी लड़ाई में याचिकाकर्ता ने कई बड़ी जांच एजेंसियों को प्रतिवादी बनाया है, जिनमें शामिल हैं:
- CBI निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- आयकर विभाग और CBDT
- गृह मंत्रालय और SFIO
- उत्तर प्रदेश पुलिस
Frequently Asked Questions (FAQs)
राहुल गांधी पर क्या आरोप लगे हैं?
उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की मांग की गई है।
अगली सुनवाई की तारीख क्या है?
मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2026 को दोपहर 2:15 बजे लखनऊ उच्च न्यायालय के चैंबर में होगी।