UP: लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर अपराधी अक्षय खान को गिरफ्तार किया है। अक्षय खान को छह महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह छिपकर लखनऊ में ही रह रहा था। पुलि
UP: लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर अपराधी अक्षय खान को गिरफ्तार किया है। अक्षय खान को छह महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह छिपकर लखनऊ में ही रह रहा था। पुलिस को इसकी खबर मुखबिर के जरिए मिली, जिसके बाद तुरंत छापेमारी कर उसे पकड़ लिया गया।
अक्षय खान की गिरफ्तारी कैसे हुई
गोसाईगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि जिलाबदर घोषित अपराधी अक्षय खान लखनऊ में मौजूद है। पुलिस ने बिना समय गंवाए दबिश दी और 7 जून, 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्षय खान ने प्रशासन के उस आदेश का उल्लंघन किया था जिसमें उसे एक निश्चित समय के लिए जिले से बाहर रहने को कहा गया था।
क्या होता है जिलाबदर का आदेश
जिलाबदर का आदेश उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत दिया जाता है। इसके तहत किसी आदतन अपराधी को गुंडा घोषित कर उसे छह महीने या उससे अधिक समय के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश के बावजूद जिले में प्रवेश करता है, तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है।
लखनऊ पुलिस की सख्त कार्रवाई
लखनऊ में जिलाबदर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हाल ही में 28-29 मई, 2026 को भी मोहनलालगंज इलाके से मोहित कुमार और सारिख खान नाम के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। सारिख खान को 13 मई, 2026 को ही जिलाबदर किया गया था, फिर भी वह जिले में घुस आया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
जिलाबदर अपराधी अक्षय खान को कब गिरफ्तार किया गया
अक्षय खान को लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने 7 जून, 2026 को गिरफ्तार किया है।
जिलाबदर का आदेश किस कानून के तहत जारी होता है
जिलाबदर का आदेश उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जारी किया जाता है, ताकि अपराधियों को एक तय समय के लिए जिले से बाहर रखा जा सके।