Lucknow में बुजुर्ग पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, गोमतीनगर के विरामखंड की घटना, केस दर्ज
Lucknow: राजधानी के गोमतीनगर इलाके में एक बुजुर्ग के साथ पालतू कुत्ते के हमले की घटना सामने आई है। विरामखंड में रहने वाले 81 साल के एक बुजुर्ग जब सुबह की सैर पर निकले थे, तब पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया।
Lucknow: राजधानी के गोमतीनगर इलाके में एक बुजुर्ग के साथ पालतू कुत्ते के हमले की घटना सामने आई है। विरामखंड में रहने वाले 81 साल के एक बुजुर्ग जब सुबह की सैर पर निकले थे, तब पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग घायल हो गए और उनकी लुंगी तक फट गई।
घटना के बाद बुजुर्ग ने राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अपना इलाज कराया। इसके बाद उन्होंने गोमती नगर थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। गोमती नगर के इंस्पेक्टर बृजेश चंद तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
लखनऊ में पालतू कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लखनऊ नगर निगम (LMC) ने कड़े नियम बनाए हैं। शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसे हर साल रिन्यू कराना होता है। कुत्तों की नस्ल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये से 500 रुपये तक तय की गई है।
उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक जगह पर आक्रामक व्यवहार करता है, तो उसका मालिक जिम्मेदार होगा। कुत्तों के गले में एक चिप या टोकन होना जरूरी है, जिसमें मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हो। बिना टोकन के पाए जाने पर कुत्ते को जब्त किया जा सकता है और मालिक पर जुर्माना लगेगा।
नियमों के अनुसार, अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है, तो उसे दस दिन की सजा दी जाएगी। वहीं, दूसरी बार हमला करने पर कुत्ते को आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। इसके अलावा, अब पेट शॉप और ब्रीडिंग सेंटर के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।