Lucknow में गैंगस्टर शंकर को तीन साल की सजा, लूट और हत्या के प्रयास का था मामला
Lucknow: लखनऊ की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर शंकर को लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गैंगस्टर एक्ट के
Lucknow: लखनऊ की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर शंकर को लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया है।
यह पूरा मामला साल 2017 का है। उस समय निगोहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि शंकर, राज नारायण उर्फ रमेश कुमार के एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था। इस गैंग में शंकर के साथ कल्लू, चंदन और चुन्नीलाल जैसे अपराधी भी शामिल थे।
यह गिरोह आर्थिक फायदे के लिए चोरी, लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था। इलाके में इस गैंग का इतना खौफ था कि लोग डर के मारे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कोर्ट ने सभी सबूतों और रिपोर्ट के आधार पर शंकर को दोषी पाया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया।