Lucknow में होटलों और रेस्तरां का फायर ऑडिट, बिना NOC वाले 150 प्रतिष्ठानों को नोटिस

UP: दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के बाद लखनऊ प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर के होटलों, रेस्तरां और क्लबों में सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है।

UP: दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के बाद लखनऊ प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर के होटलों, रेस्तरां और क्लबों में सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को अभियान के तीसरे दिन कई बड़े होटलों की बारीकी से जांच की गई और कमियां सुधारने के निर्देश दिए गए।

जांच अभियान में क्या-क्या देखा जा रहा है

अग्निशमन विभाग की टीमें होटलों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम की जांच कर रही हैं। इसके अलावा आपातकालीन निकास मार्ग और बिजली की सुरक्षा को भी परखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जनसुरक्षा सबसे ऊपर है और सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बिना NOC वाले होटलों पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) अंकुश मित्तल ने बताया कि शहर में करीब 150 ऐसे होटल मिले हैं जिनके पास फायर NOC नहीं है। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर तय समय में एनओसी नहीं ली गई, तो बिजली कनेक्शन काटने, जुर्माना लगाने और बिल्डिंग को सीज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रमुख होटलों की हुई जांच

  • जेमिनी कॉन्टिनेंटल
  • होटल क्लार्क्स अवध
  • गोल्डन स्काई
  • यश होटल
  • मोहन होटल
  • मिडास, ड्रीम पैलेस, होटल क्लासियो कलेक्शन और होटल नेक्सस

डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे के मुताबिक यह विशेष अभियान पूरे प्रदेश में एक हफ्ते तक चलेगा। लखनऊ में अगले 15 दिनों के भीतर करीब 290 होटलों का ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

लखनऊ में फायर ऑडिट अभियान क्यों शुरू किया गया?

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल-कम-गेस्ट हाउस में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा जांच के निर्देश दिए।

बिना फायर NOC के होटल चलाने पर क्या कार्रवाई होगी?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, नोटिस के बाद भी एनओसी न लेने वाले होटलों का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उनकी बिल्डिंग को सीज किया जा सकता है।