UP : लखनऊ के लोगों के लिए बिजली विभाग एक बड़ी राहत लेकर आया है। अगर आप गलत बिजली बिल, खराब मीटर या नए कनेक्शन जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिट
UP : लखनऊ के लोगों के लिए बिजली विभाग एक बड़ी राहत लेकर आया है। अगर आप गलत बिजली बिल, खराब मीटर या नए कनेक्शन जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) शहर और गांव दोनों जगह विशेष शिविर लगाने जा रहा है।
इन समस्याओं का होगा समाधान और क्या होंगे समय
ये मेगा कैंप 15 मई से 22 मई, 2026 तक चलेंगे। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रहेंगे। यहाँ मुख्य रूप से पांच तरह की समस्याओं को देखा जाएगा, जिनमें नए बिजली कनेक्शन लेना, ज्यादा आए बिल को ठीक कराना, लोड कम या ज्यादा करवाना, कनेक्शन में नाम बदलना और खराब या तेज चलने वाले मीटरों को बदलना शामिल है।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया
बिल ठीक कराने के लिए आपको अपनी आखिरी जमा रसीद साथ लानी होगी। अगर मीटर बदलना है, तो सीलिंग सर्टिफिकेट और रीडिंग का वीडियो जरूरी है। नए कनेक्शन के लिए आवेदकों को पहले ‘झटपट पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ में जमीन की रजिस्ट्री, फोटो और आधार कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र ले जाने होंगे। ये कैंप अमौसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और गोमतीनगर जोन के उपकेंद्रों पर लगेंगे।
स्मार्ट मीटर और बकाया बिल पर नए अपडेट
बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर की शिकायतों के लिए 30 जून तक विशेष सहायता केंद्र और 1912 हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। अब सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड मोड में चलेंगे, जिसका बिल जून 2026 से आएगा। साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक का बकाया बिल 10 आसान किस्तों में भरने की सुविधा मिलेगी। UPPCL स्मार्ट मीटर के नाम पर ली गई 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त राशि भी मई 2026 से उपभोक्ताओं के बिलों में वापस एडजस्ट करेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिजली बिल सुधारने के लिए कौन से कागज ले जाने होंगे?
बिल सुधार के लिए आपको अपनी अंतिम जमा रसीद (Last Payment Receipt) साथ ले जानी होगी। नए कनेक्शन के लिए आधार कार्ड, फोटो और जमीन की रजिस्ट्री के साथ झटपट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
बकाया बिजली बिल जमा करने की क्या सुविधा है?
घरेलू उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिल को 10 किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के लोग इसे तीन किस्तों (40%, 30%, 30%) में चुका सकते हैं।