UP : लखनऊ शहर को साफ-सुथरा बनाने में नगर निगम के सामने बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। शहर की करीब 60 फीसदी नालियों की सफाई और 30 हजार खाली प्लॉट्स का मैनेजमेंट नगर निगम के लिए मुश्किल बना हुआ है। इस समस्या को देखते हुए अब प्र
UP : लखनऊ शहर को साफ-सुथरा बनाने में नगर निगम के सामने बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। शहर की करीब 60 फीसदी नालियों की सफाई और 30 हजार खाली प्लॉट्स का मैनेजमेंट नगर निगम के लिए मुश्किल बना हुआ है। इस समस्या को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को काम पूरा करने के लिए डेडलाइन दे दी है।
नालियों की सफाई और खाली प्लॉट्स पर क्या है एक्शन प्लान?
मेयर Sushma Kharakwal ने पूरे शहर में नालियों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 जून 2026 तक का समय तय किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जलभराव की समस्या अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, खाली प्लॉट्स के मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे बाउंड्री वॉल बनवा सकें। अगर मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो Solid Waste Management Act 2016 के तहत उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
मंत्री सुरेश खन्ना ने किन इलाकों का किया निरीक्षण?
4 जून 2026 को यूपी के वित्त मंत्री Suresh Khanna और मेयर ने ज़ोन-4 के चार वार्डों का दौरा किया। इसमें खरगापुर सरसवां, भरवारा-मलहौर, चिनहट और राजीव गांधी वार्ड शामिल थे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाया जाए और पार्किंग की व्यवस्था सुधारी जाए। विशेष रूप से भरवारा-मलहौर वार्ड में STP-Amity रोड के खाली प्लॉट की सफाई और गोमती नगर एक्सटेंशन में संकट मोचन गेट के पास नाली निर्माण का काम 19 जून तक पूरा करने को कहा गया है।
सफाई व्यवस्था में क्या हैं मुख्य दिक्कतें?
नगर निगम के मुताबिक, एक मीटर से कम चौड़ाई वाली नालियों की सफाई निजी एजेंसियों या ज़ोनल बॉडी करती है, जबकि बड़ी नालियों की जिम्मेदारी सीधे नगर निगम की होती है। पिछले साल नालियों की सफाई के लिए 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन फिर भी करीब 10 फीसदी नालियां साफ नहीं हो पाई थीं। सफाई के बाद सड़कों पर गाद (silt) जमा होने से भी आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे ठीक करने के लिए अब निगरानी बढ़ाई गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
खाली प्लॉट के मालिकों पर कितना जुर्माना लग सकता है?
अगर खाली प्लॉट के मालिक बाउंड्री वॉल नहीं बनवाते हैं और वहां गंदगी या अतिक्रमण होता है, तो Solid Waste Management Act 2016 के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नालियों की सफाई के लिए क्या डेडलाइन तय की गई है?
मेयर Sushma Kharakwal ने शहर की सभी नालियों की 100% सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 जून 2026 तक की समय सीमा तय की है।