Lucknow में चिलचिलाती धूप में कार में बंद छोड़ा डॉग, लोगों ने वीडियो बनाकर जताया गुस्सा
Lucknow: राजधानी के पत्रकारपुरम मार्केट में एक पालतू कुत्ते को भीषण गर्मी में कार के अंदर बंद छोड़ने का मामला सामने आया है। 26 जून 2026 को जब स्थानीय लोगों ने कुत्ते को कार में हांफते हुए देखा, तो उन्होंने इसकी वीडियो बन
Lucknow: राजधानी के पत्रकारपुरम मार्केट में एक पालतू कुत्ते को भीषण गर्मी में कार के अंदर बंद छोड़ने का मामला सामने आया है। 26 जून 2026 को जब स्थानीय लोगों ने कुत्ते को कार में हांफते हुए देखा, तो उन्होंने इसकी वीडियो बना ली। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और इस मामले को आगे की जांच के लिए गोमतीनगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है।
पशु कल्याण विशेषज्ञों ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बंद कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे जानवरों को हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दम घुटने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
भारत में पशुओं के प्रति ऐसी क्रूरता को रोकने के लिए ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ (PCA Act) बनाया गया है। इस कानून की धारा 3 के तहत मालिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने जानवर की देखभाल करे। वहीं धारा 11 के तहत जानवर को भूखा-प्यासा रखना या उसे अनावश्यक दर्द देना अपराध माना जाता है।
नियमों के अनुसार, पहली बार गलती करने पर 10 से 50 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई बार-बार ऐसा करता है, तो उसे 25 से 100 रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 और 429 के तहत गंभीर मामलों में 2 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।