Lucknow में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 5 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Lucknow: लखनऊ की एक अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को सजा सुनाई है। स्पेशल जज Rohit Singh ने आरोपी पति Ram Prasad को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर दस हजा
Lucknow: लखनऊ की एक अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को सजा सुनाई है। स्पेशल जज Rohit Singh ने आरोपी पति Ram Prasad को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह पूरा मामला साल 2017 का है। मृतका Gudia और Ram Prasad ने घटना से तीन महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। Gudia के परिवार का आरोप था कि शादी के बाद से ही Ram Prasad और उसके परिवार वाले दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
12 मई 2017 को मृतका की मां Parvati Devi को फोन आया कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद Parvati Devi ने Nigoha पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष ने इसी रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर अपना मामला पेश किया।
कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत फैसला सुनाया। कानून के मुताबिक, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को दस साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।