Lucknow के BKT में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल, दुकान से 5 सिलेंडर जब्त
Lucknow: राजधानी के बक्शी का तालाब (BKT) इलाके में आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने भैसामऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बर्तन और गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान
Lucknow: राजधानी के बक्शी का तालाब (BKT) इलाके में आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने भैसामऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बर्तन और गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान पर छापा मारा, जहां घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक काम के लिए किया जा रहा था।
छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान से 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह पूरी कार्रवाई 25 जुलाई, 2026 को की गई। जिला प्रशासन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शहर में कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इस काम में SDM कुमार सौरभ और पूर्ति निरीक्षक की टीमें ग्रामीण इलाकों के गैस गोदामों की भी जांच कर रही हैं।
नियमों के मुताबिक, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल बिजनेस या व्यावसायिक काम के लिए करना गैरकानूनी है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसका गैस कनेक्शन रद्द हो सकता है और उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गैस एजेंसी जानबूझकर घरेलू सिलेंडरों का गलत उपयोग करवाती है, तो उस एजेंसी पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ के डीएम विशाख जी, एडीएम सिविल सप्लाई ज्योति गौतम और जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रकाश सिंह ने वितरण व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को समय पर आपूर्ति मिले और कालाबाजारी न हो।