Lucknow: पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में तीन दोषी, 7 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई

Lucknow: लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब 7 जुलाई को कोर्ट यह तय करेगा कि दोषियों को कितनी

Lucknow: लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब 7 जुलाई को कोर्ट यह तय करेगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने 30 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विक्रम यादव उर्फ कालिया, पन्ना सिंह और बृजेश यादव उर्फ मुन्ना को हत्या (धारा 302) और आपराधिक साजिश (धारा 120बी) का दोषी पाया है। फैसला आते ही पन्ना सिंह और बृजेश कुमार की जमानत रद्द कर दी गई और तीनों को जेल भेज दिया गया।

यह पूरा मामला 8 अगस्त 2002 का है। उस वक्त कैसरबाग टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे इंद्रदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी और पीसीएस अधिकारी नयनतारा सिंह ने कैसरबाग थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीआई की जांच में पता चला कि विक्रम यादव उर्फ कालिया ने स्कूटर पर लिफ्ट लेने के बहाने इंद्रदेव सिंह की कनपटी पर गोली मारी थी।

सीबीआई ने 2004 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उसी साल आरोप तय हुए थे। मुकदमे के दौरान तीन अन्य आरोपियों की मौत हो गई। बता दें कि इंद्रदेव सिंह नोएडा की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के पिता और सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के ससुर थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी पत्नी नयनतारा सिंह ने संतोष जताया है।