UP: लखनऊ के बंथरा इलाके में एक नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक लड़की को भगाकर मंदिर में शादी कर चुका था और दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। बंथरा पुलिस ने कार्रवाई
UP: लखनऊ के बंथरा इलाके में एक नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक लड़की को भगाकर मंदिर में शादी कर चुका था और दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। बंथरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की और आरोपी पर क्या आरोप हैं?
बंथरा पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया है और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
क्या नाबालिग से शादी करने के बाद भी पॉक्सो एक्ट लगता है?
कानून के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है, चाहे उसकी शादी ही क्यों न हो गई हो। अगर शादी के समय लड़की नाबालिग थी और शारीरिक शोषण हुआ है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलता रहता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यह साफ किया है कि शादी होने या बच्चा होने के आधार पर आरोपी को इस अधिनियम के तहत बरी नहीं किया जा सकता।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) क्या है?
यह 2012 का एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। इसके तहत नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, चाहे उसकी सहमति हो या शादी हुई हो।
इस मामले में लखनऊ पुलिस ने क्या कदम उठाए?
लखनऊ की बंथरा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पीड़िता को सकुशल बरामद कर मेडिकल जांच के लिए भेजा है।