Lucknow में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो बेचने वाले डीलरों पर गिरेगी गाज, ट्रैफिक पुलिस ने RTO को लिखा पत्र
Lucknow: राजधानी लखनऊ में उन ऑटो डीलरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो ग्राहकों को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ियां डिलीवर कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे कई डीलरों को चिह्नित किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए
Lucknow: राजधानी लखनऊ में उन ऑटो डीलरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो ग्राहकों को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ियां डिलीवर कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे कई डीलरों को चिह्नित किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए RTO को पत्र भेजा है। पुलिस का कहना है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों की वजह से अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है।
ट्रैफिक पुलिस ने पाया कि कई शोरूम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ऑटो सड़कों पर उतार रहे हैं। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा बढ़ रहा है। इसी वजह से DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया था, जिसके बाद अब नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पहले भी ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपना चुका है। जून 2025 में प्रदेशभर के 25 डीलरों के ट्रेड लाइसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड किए गए थे। इसके अलावा अप्रैल 2025 में 51 डीलरों और 28 ARTOs को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी हुए थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना मना है और नियम 42 के अनुसार रजिस्ट्रेशन पूरा कराने की जिम्मेदारी डीलर की होती है।
साल 2026 में ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अब AI कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है और बार-बार गलती करने वालों का लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ-साथ RC कैंसिल करने और गाड़ी जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है। परिवहन विभाग ने होंडा, टोयोटा और टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि वे अपने डीलरों से नियमों का पालन करवाएं, वरना उनके ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किए जा सकते हैं।