Lucknow अग्निकांड: अवैध बिल्डिंग के मालिक को मिला एक दिन का समय, बुधवार को होगा फैसला
Lucknow: अलीगंज के सेक्टर डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अवैध बिल्डिंग पर गाज गिरना तय है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त रुख अपनाया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला
Lucknow: अलीगंज के सेक्टर डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अवैध बिल्डिंग पर गाज गिरना तय है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त रुख अपनाया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला बुधवार को आने की उम्मीद है।
LDA कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां बिल्डिंग मालिक के वकीलों ने दलील दी कि मालिक जेल में है, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय चाहिए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए एक दिन की मोहलत दी है। अब बुधवार को मालिक अपना जवाब दाखिल करेगा और कोर्ट तय करेगा कि बिल्डिंग को कब और कैसे गिराया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, यह बिल्डिंग रिहायशी नक्शे के उलट कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी और यहां फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2016 में भी इसे अवैध बताकर गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन दो महीने के भीतर ही उस आदेश को रद्द कर दिया गया।
LDA अब इस अवैध निर्माण को ढहाने के लिए आदेश जारी करने की तैयारी में है। नियम के मुताबिक, मालिक को खुद बिल्डिंग गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर मालिक ने ऐसा नहीं किया, तो 15वें दिन LDA खुद बुलडोजर चलाकर बिल्डिंग गिराएगा और इसका पूरा खर्च मालिक से वसूला जाएगा।
इस मामले की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कुछ LDA अधिकारियों और बिजली विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। SIT ने पूछा है कि बिना नियमों के इस अवैध बिल्डिंग को बिजली कनेक्शन कैसे दिया गया। मामले में बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।