Lucknow में 15 लोगों की जान लेने वाली बिल्डिंग होगी ध्वस्त, LDA ने जारी किया आदेश

Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त कदम उठाया है। प्राधिकरण की कोर्ट ने उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया है, जहां आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह फैस

Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त कदम उठाया है। प्राधिकरण की कोर्ट ने उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया है, जहां आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह फैसला शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को सुनाया गया।

यह हादसा 22 जून 2026 को भवन संख्या-102 में हुआ था, जिसमें कई छात्र और बच्चे भी मारे गए थे। LDA की जांच में पता चला कि इस इमारत का निर्माण पूरी तरह नियमों के खिलाफ किया गया था। नक्शा सिर्फ रहने के लिए पास हुआ था, लेकिन वहां कोचिंग सेंटर और गेमिंग ज़ोन चलाया जा रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, बेसमेंट और दो मंजिलों की मंजूरी ली गई थी, लेकिन तीसरी मंजिल पूरी तरह अवैध थी। इतना ही नहीं, बेसमेंट को भी तय सीमा से ज्यादा बड़ा बनाया गया था। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बना दी गई थी, जिससे हादसे के समय लोगों का निकलना मुश्किल हो गया।

विवरण जानकारी
घटना की तारीख 22 जून 2026
मृतकों की संख्या 15 लोग
इमारत का पता भवन संख्या-102, सेक्टर-डी, अलीगंज
अवैध निर्माण तीसरी मंजिल और बढ़ा हुआ बेसमेंट
उल्लंघन आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक उपयोग
आदेश की तिथि 10 जुलाई 2026

LDA कोर्ट ने भवन मालिक को 15 दिन का समय दिया है कि वह खुद इस अवैध निर्माण को हटा ले। अगर तय समय में ऐसा नहीं हुआ, तो प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाकर बिल्डिंग को ध्वस्त करेगा। इस पूरी कार्रवाई में आने वाला सारा खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। इससे पहले SIT की रिपोर्ट में भी बिल्डिंग की गंभीर खामियों की पुष्टि हुई थी।