Lucknow में 15 मासूमों की जान लेने वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, LDA ने दिया 15 दिन का समय
Lucknow : अलीगंज की उस बिल्डिंग को अब गिराया जाएगा जिसमें 22 जून को लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। Lucknow Development Authority (LDA) ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने बिल्
Lucknow : अलीगंज की उस बिल्डिंग को अब गिराया जाएगा जिसमें 22 जून को लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। Lucknow Development Authority (LDA) ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को इसे खुद तोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया है, वरना LDA खुद बुलडोजर चलाकर इसे गिरा देगा।
LDA की कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया। जांच में पता चला कि इस बिल्डिंग को सिर्फ रहने (Residential) के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन यहां अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर, एनीमेशन स्टूडियो और लाइब्रेरी जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। बिल्डिंग का नक्शा भी पूरी तरह बदला गया था और फायर सेफ्टी के नियमों की जमकर अनदेखी की गई थी।
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, जिस जगह से आग लगने पर बाहर निकलना था, वहां लिफ्ट बना दी गई थी। साथ ही, मंजूर क्षमता से ज्यादा बिजली का लोड लिया गया था। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच के आदेश दिए थे और लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है।
सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिकों के वकील ने अवैध हिस्से को खुद हटाने और नए नियमों के तहत नक्शा पास कराने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब LDA ने बिल्डिंग पर नोटिस चिपका दिया है। अगर 15 दिन में निर्माण नहीं गिराया गया, तो LDA इसे ध्वस्त कर पूरा खर्च मालिकों से वसूलेगा।