UP : लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त Arun Kumar Gupta का तबादला वाराणसी कर दिया गया है। 1 जून 2026 को जारी हुए इस आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा है। सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अधिकारी के रिट
UP : लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त Arun Kumar Gupta का तबादला वाराणसी कर दिया गया है। 1 जून 2026 को जारी हुए इस आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा है। सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अधिकारी के रिटायरमेंट में अभी करीब 23 महीने का समय बचा है।
तबादले के नियम क्या कहते हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू की है। इस नियम के मुताबिक, जो अधिकारी किसी जिले में 3 साल या मंडल में 7 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं, उनका तबादला होना जरूरी है। हालांकि, शासन के इस ताजा फैसले को प्रशासनिक नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। पहले भी ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी।
नई ट्रांसफर पॉलिसी की मुख्य बातें क्या हैं?
सरकार ने प्रशासनिक काम को तेज करने के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। इसके तहत समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकतम 20% और समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 10% कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है। अगर 20% से ज्यादा अधिकारियों को बदलना हो, तो मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही, दिव्यांगों और पति-पत्नी को उनकी पसंद की जगह तैनाती देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री की मंजूरी कब जरूरी है?
नियमों के अनुसार, स्थानांतरण सत्र खत्म होने के बाद अगर समूह ‘क’ और ‘ख’ के किसी कर्मचारी का तबादला करना है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सरकार का मकसद यह है कि कोई भी कर्मचारी एक ही जगह बहुत लंबे समय तक न रहे और काम संतुलित तरीके से चलता रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अरुण कुमार गुप्त का तबादला कहाँ हुआ है और कब हुआ?
लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त Arun Kumar Gupta का तबादला 1 जून 2026 को वाराणसी कर दिया गया है।
इस तबादले पर विवाद क्यों हो रहा है?
विवाद इसलिए है क्योंकि अधिकारी के रिटायरमेंट में अभी 23 महीने बचे हैं और इस ट्रांसफर को प्रशासनिक नियमों के खिलाफ माना जा रहा है।