Lucknow में लैंड यूज और मैप में गड़बड़ी पर LDA का एक्शन, 7 भवन किए गए सील

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लैंड यूज और बिल्डिंग मैप में गड़बड़ी पाए जाने पर LDA ने सात भवनों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लैंड यूज और बिल्डिंग मैप में गड़बड़ी पाए जाने पर LDA ने सात भवनों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन जगहों पर हुई है जहां रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं।

जानकारी के मुताबिक, आवास विकास एरिया में आवासीय क्षेत्रों का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था। LDA ने पाया कि इन भवनों में लैंड यूज और मानचित्र के नियमों को पूरी तरह अनदेखा किया गया था। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि बिना स्वीकृत मैप के निर्माण और अवैध व्यावसायिक उपयोग कानूनन गलत है।

यह कार्रवाई LDA के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इससे पहले 30 जून 2026 को LDA चेयरमैन और डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो लोग नोटिस के बाद भी अपनी गड़बड़ियां ठीक नहीं करेंगे, उनके परिसर को सील कर दिया जाए। हाल ही में हुई जांच में 122 कमर्शियल प्रतिष्ठान फेल पाए गए थे, जहां बेसमेंट को दुकान में बदलना और बिना अनुमति अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना जैसी गड़बड़ियां मिली थीं।

सुरक्षा मानकों को लेकर भी LDA सख्त है। 24 जून 2026 को एक आगजनी हादसे के बाद 71 प्रतिष्ठानों को सील किया गया और 83 मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिन्होंने बिल्डिंग और फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह अभियान आने वाले कई हफ्तों तक चलेगा। इसमें स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, फायर सेफ्टी और ऑक्यूपेंसी नॉर्म्स की बारीकी से जांच की जाएगी। बता दें कि फरवरी 2026 में ही LDA ने रिहायशी इलाकों में अवैध कमर्शियल एक्टिविटी के चलते 5,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को सीलिंग या ढहाने के लिए चिन्हित किया था।