Lucknow में Hotel Novotel के बेसमेंट को LDA ने किया सील, पार्किंग की जगह चलाया जा रहा था बिजनेस

Lucknow: गोमती नगर के मशहूर होटल नोवोटेल (Hotel Novotel) के बेसमेंट में अवैध निर्माण पाए जाने पर LDA ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को एलडीए की टीम ने होटल के बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वहां पार्किंग की जगह व्यावसायि

Lucknow: गोमती नगर के मशहूर होटल नोवोटेल (Hotel Novotel) के बेसमेंट में अवैध निर्माण पाए जाने पर LDA ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को एलडीए की टीम ने होटल के बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वहां पार्किंग की जगह व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। यह कार्रवाई शहर में चल रहे अवैध निर्माणों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा है।

मामला तब सामने आया जब 30 जून 2026 को LDA और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर होटल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि जिस बेसमेंट को पार्किंग के लिए मंजूरी मिली थी, वहां होटल प्रबंधन ने बेकरी, स्टाफ रूम और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं बना ली थीं। इसके बाद 5 जुलाई 2026 को LDA ने नोवोटेल समेत शहर के 122 होटलों को नोटिस जारी किया था और 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने और फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने को कहा था।

LDA चेयरमैन और डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और समय सीमा खत्म होने के बाद ऐसी जगहों को सील किया जाए। उन्होंने उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही है जिन्होंने इन अवैध निर्माणों वाले भवनों को मंजूरी दी थी।

वहीं LDA के ভাইস-चेयरमैन प्रथमेश कुमार ने बताया कि 122 प्रतिष्ठानों के सर्वे में कई जगह सुरक्षा नियमों की अनदेखी और अवैध निर्माण मिले हैं। चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने चेतावनी दी है कि बिना फायर एनओसी (NOC) के होटल चलाना एक गंभीर अपराध है और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे होटलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें पूरी तरह बंद किया जा सकता है।

यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के उन आदेशों के बाद हुई है जिसमें राज्य के सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच करने को कहा गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माणों पर अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की थी।