UP: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपने आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) शुरू की है। इस योजना के जरिए उन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है जो अपनी संपत्तियों का बकाया भुगतान समय पर नहीं कर पाए थे। अब तक 573 लोग
UP: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपने आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) शुरू की है। इस योजना के जरिए उन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है जो अपनी संपत्तियों का बकाया भुगतान समय पर नहीं कर पाए थे। अब तक 573 लोग इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं और कई आवंटियों को लाखों रुपये की छूट मिली है।
ओटीएस-2026 योजना के नियम और फायदे क्या हैं?
यह योजना 18 अप्रैल 2026 को शुरू हुई थी और 17 जुलाई 2026 तक चलेगी। इसके तहत आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों, स्कूल और चैरिटेबल संस्थाओं के भूखंडों के बकाया भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज और दण्ड ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। अब ब्याज की गणना सिर्फ साधारण ब्याज दर पर होगी। अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करता है, तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 50 लाख रुपये से ज्यादा की राशि के लिए एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी रकम 6 महीने के भीतर तीन किस्तों में जमा की जा सकती है।
किसे कितनी मिली छूट और अब तक का अपडेट क्या है?
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब तक 573 आवंटियों ने आवेदन किया है, जिससे कुल 31.18 करोड़ रुपये की मांग उत्पन्न हुई है। कुछ प्रमुख लाभार्थियों की जानकारी नीचे दी गई है:
| नाम |
संपत्ति/योजना |
मिली छूट/राहत |
| शिव प्रताप सिंह |
– |
37 लाख रुपये की छूट (बकाया 2.36 करोड़) |
| मंजू सोनी |
गोमती नगर (385 वर्गफीट) |
लगभग 67 हजार रुपये |
| चेतना |
बसंतकुंज योजना |
58 हजार रुपये |
| प्रकाश |
कानपुर रोड योजना |
लगभग 90 हजार रुपये |
प्रशासन ने आवंटियों की मदद के लिए प्राधिकरण भवन में एक विशेष हेल्प डेस्क बनाया है और अलग-अलग योजनाओं में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। आवेदन करने के 3 महीने के भीतर मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
LDA ओटीएस-2026 योजना की आखिरी तारीख क्या है?
यह योजना 18 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है।
ब्याज में कितनी छूट मिल रही है?
इस योजना के तहत चक्रवृद्धि ब्याज और दण्ड ब्याज से पूरी तरह छूट मिलेगी। इसके अलावा, 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।