UP : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। 16 मई, 2026 को LDA की टीम ने इंदिरा नगर के ग्राम-रसूलपुर सादात में बड़ी कार्रवाई की। यहाँ लगभग 35 बीघा जमीन पर की जा रही
UP : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। 16 मई, 2026 को LDA की टीम ने इंदिरा नगर के ग्राम-रसूलपुर सादात में बड़ी कार्रवाई की। यहाँ लगभग 35 बीघा जमीन पर की जा रही 6 अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
LDA की कार्रवाई और नियम क्या हैं?
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने यह अभियान चलाया। नियमों के मुताबिक, यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 26, 27 और 28 के तहत अनधिकृत निर्माणों के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। LDA ने साफ किया है कि मास्टर प्लान में चिन्हित 241 अनधिकृत कॉलोनियों में तब तक नक्शे पास नहीं होंगे, जब तक वहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित 7.5 मीटर चौड़ी और कम से कम 200 मीटर लंबी सड़कें नहीं बन जातीं।
आम लोगों और खरीदारों पर क्या होगा असर?
अनधिकृत कॉलोनियों में घर खरीदने वालों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन इलाकों में नए निर्माणों को बिजली और पानी जैसे यूटिलिटी कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। सबसे बड़ी समस्या लोन की है, क्योंकि प्रमुख बैंक इन 241 चिन्हित कॉलोनियों में कोई नया होम लोन या टॉप-अप लोन नहीं दे रहे हैं। संपत्ति के बदले कर्ज लेने की अर्जी भी खारिज की जा रही है।
पिछले एक महीने में कहाँ-कहाँ हुई कार्रवाई?
LDA ने पिछले कुछ दिनों में लखनऊ के कई इलाकों में बुलडोजर चलाया है। 12 मई को गोसाईंगंज में दो निर्माण ध्वस्त हुए और गोमती नगर व बीकेटी में चार निर्माण सील किए गए। 30 अप्रैल को सुशांत गोल्फ सिटी और दुबग्गा में 82 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग हटाई गई। इसके अलावा 18 अप्रैल को नैमिष नगर और काकोरी में 80 बीघा और 10 अप्रैल को गोसाईंगंज के ग्राम शिवलर में 40 बीघा अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हुई थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अनधिकृत कॉलोनियों में घर खरीदने के क्या नुकसान हैं?
ऐसी कॉलोनियों में सरकारी नक्शा पास नहीं होता, जिससे बिजली-पानी के कनेक्शन मिलने में दिक्कत आती है। साथ ही, बैंक इन संपत्तियों पर होम लोन या टॉप-अप लोन नहीं देते हैं।
LDA किन शर्तों पर निर्माण मानचित्रों को मंजूरी देता है?
LDA उन्हीं निर्माणों को मंजूरी देता है जहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लंबी सड़कें मौजूद हों।