Patna में Khan Sir और 3 स्टाफ को मिली अग्रिम जमानत, कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट का फैसला

Bihar/Patna: मशहूर एजुकेटर और यूट्यूबर Faisal Khan, जिन्हें दुनिया Khan Sir के नाम से जानती है, उन्हें पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर और उनके तीन स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला उ

Bihar/Patna: मशहूर एजुकेटर और यूट्यूबर Faisal Khan, जिन्हें दुनिया Khan Sir के नाम से जानती है, उन्हें पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर और उनके तीन स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला उनके कोचिंग संस्थान Khan Global Studies के बाहर हुई फायरिंग और हंगामे से जुड़ा है।

यह पूरा विवाद 2 जून 2026 की रात को शुरू हुआ था, जब मुसल्लाहपुर हाट स्थित उनके कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया। खान सर के अलावा मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को भी अग्रिम जमानत मिली है। वहीं, न्यायिक हिरासत में बंद दो निजी सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तलेबर सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि फायरिंग किसी हमले के जवाब में की गई थी। उन्होंने बताया कि जब एक उग्र भीड़ ने संस्थान को घेर लिया था, तब सुरक्षा के लिए हवा में चेतावनी भरे शॉट दागे गए थे। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि फायरिंग के लिए खान सर ने कोई सीधा आदेश नहीं दिया था। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस पर सवाल उठाए थे क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के थे और बिहार में उनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी।

इस विवाद में एक प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान Gyan Bindu के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके साथियों को भी पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। कदमकुआं थाने में दर्ज इस मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस जब्त किए गए हथियारों की फॉरेंसिक जांच करा रही है।