Bihar: खान सर को मिली अग्रिम जमानत, पटना कोर्ट ने 2 गार्ड और 3 स्टाफ पर भी सुनाया फैसला

Bihar: पटना की सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक Faisal Khan, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानती है, को बड़ी राहत दी है। मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनके तीन

Bihar: पटना की सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक Faisal Khan, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानती है, को बड़ी राहत दी है। मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम जमानत मिली है, जबकि जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों को नियमित जमानत दे दी गई है।

यह पूरा मामला 2 जून 2026 की रात को मुसल्लहपुर इलाके में हुए कथित हमले और फायरिंग से जुड़ा है। इस घटना के बाद कदमकुआं थाने में 4 जून 2026 को FIR नंबर 418/2026 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद खान सर का नाम भी इस केस में जोड़ा गया था। उन पर और उनके गार्ड्स पर आर्म्स एक्ट और attempted murder जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं।

कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला 8 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था। जिला जज की अनुपस्थिति के कारण 10 जुलाई को होने वाला फैसला टल गया और अंततः 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। खान सर के वकील Arvind Kumar Mouar ने बताया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच की और केस डायरी में तथ्यों को सही तरीके से दर्ज किया, जिसका फायदा उन्हें मिला।

इस मामले में खान सर के दो गार्ड, Pradeep Kumar और Talebar Singh, बेउर जेल में बंद थे, जिन्हें अब नियमित जमानत मिल गई है। इससे पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर Roshan Anand को भी इस विवाद में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। हालांकि कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले की कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी जारी रहेगी।