Bihar में खान सर को मिली अग्रिम जमानत, पटना पुलिस अब नहीं कर पाएगी गिरफ्तार

Bihar: पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानती है, उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने खान सर और उनके तीन साथियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसका मतलब है कि अब पटन

Bihar: पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानती है, उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने खान सर और उनके तीन साथियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसका मतलब है कि अब पटना पुलिस उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। साथ ही उनके दो अंगरक्षकों को भी जेल से जमानत मिल गई है।

यह पूरा मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके का है, जहां दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद बढ़ गया था। Khan Global Studies और Gyan Bindu GS Academy के बीच चल रहे इस विवाद के बाद 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी और जांच शुरू हुई थी।

सोमवार 13 जुलाई 2026 को प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायाधीश Rupesh Deo ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार किया। खान सर के वकील Arvind Kumar Mouar ने पुष्टि की कि कोर्ट ने उन्हें और उनके तीन स्टाफ सदस्यों को राहत दी है। इसके अलावा, जेल में बंद उनके दो बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तलेबार सिंह को रेगुलर जमानत मिल गई है, जिससे वे अब जेल से बाहर आ सकेंगे। इससे पहले 10 जुलाई को जज के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल गया था।

इस विवाद में दूसरे पक्ष के कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिली। इस मामले में एक दुखद मोड़ तब आया जब रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद ने इस मौत के लिए फैजल खान पर आरोप लगाए थे।