Karnataka में ट्रैफिक चालान पर मिली 50% छूट, 5.54 लाख लोगों ने चुकाया जुर्माना
Karnataka: राज्य सरकार ने ट्रैफिक ई-चालान के जुर्माने में 50 फीसदी की भारी छूट दी है, जिसका वाहन मालिकों ने जमकर फायदा उठाया है। 21 जून से 4 जुलाई के बीच करीब 5.54 लाख लंबित मामलों का निपटारा हो चुका है। इस स्कीम के जरिए
Karnataka: राज्य सरकार ने ट्रैफिक ई-चालान के जुर्माने में 50 फीसदी की भारी छूट दी है, जिसका वाहन मालिकों ने जमकर फायदा उठाया है। 21 जून से 4 जुलाई के बीच करीब 5.54 लाख लंबित मामलों का निपटारा हो चुका है। इस स्कीम के जरिए सरकार ने अब तक 16.64 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व जमा किया है।
यह छूट कर्नाटक सरकार के 4 जून 2026 के आदेश (Order No. TD 27 TDO 2023) के तहत लागू की गई थी। यह स्कीम 21 जून 2026 से शुरू हुई और 10 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस योजना के तहत मई 2026 से पहले के सभी ट्रैफिक ई-चालान और साल 1991 से 2022 के बीच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज किए गए बकाया मामलों पर 50% की छूट मिल रही है।
वाहन मालिक अब अपने पुराने जुर्माने का केवल आधा पैसा भरकर केस खत्म कर सकते हैं। एक बार छूट वाला जुर्माना भरने के बाद मामला पूरी तरह बंद मान लिया जाएगा और इससे जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही या अन्य रिपोर्ट वापस ले ली जाएंगी।
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनता की तरफ से इस स्कीम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इससे पुराने मामलों का बोझ कम हुआ है और सरकारी खजाने में पैसा भी आया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे 10 जुलाई से पहले अपना बकाया चुका दें, क्योंकि समय सीमा खत्म होने के बाद पूरा जुर्माना देना होगा।
बकाया चालान भरने के लिए सरकार ने कई आसान तरीके दिए हैं:
- Bangalore Traffic Police का आधिकारिक पोर्टल (btp.karnataka.gov.in)
- Parivahan Sewa पोर्टल
- Paytm मोबाइल ऐप
- KarnatakaOne सेंटर