Karachi के Gul Plaza अग्निकांड में 11 साल का बच्चा आरोपी, 72 मौतों के मामले में चार्जशीट दाखिल

World : पाकिस्तान के कराची में हुए दर्दनाक Gul Plaza अग्निकांड में अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। इस हादसे में 72 लोगों की जान चली गई थी। शनिवार, 5 जुलाई 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें एक 11 साल के ब

World : पाकिस्तान के कराची में हुए दर्दनाक Gul Plaza अग्निकांड में अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। इस हादसे में 72 लोगों की जान चली गई थी। शनिवार, 5 जुलाई 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें एक 11 साल के बच्चे समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस जांच और गवाहों के बयानों के मुताबिक, आग तब लगी जब 11 साल का हुज़ैफ़ा अपनी पिता की आर्टिफिशियल फूलों की दुकान में माचिस से खेल रहा था। 13 साल के आर्यन और अन्य चश्मदीदों ने भी इस बात की पुष्टि की है। हुज़ैफ़ा ने खुद भी अपने बयान में माचिस से खेलने की बात मानी है। चूंकि वह नाबालिग है, इसलिए उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में होगी।

चार्जशीट में हुज़ैफ़ा के पिता नईमतुल्लाह को भी आरोपी बनाया गया है। उन पर लापरवाही का आरोप है क्योंकि वह अक्सर अपने छोटे बेटे को दुकान संभालने के लिए अकेला छोड़ देते थे। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि हादसे के वक्त नईमतुल्लाह दुकान पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा Gul Plaza मैनेजमेंट कमेटी के चार सदस्यों—तनवीर पास्ता, अमर इस्माइल, मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद अमीन को भी नामजद किया गया है।

मैनेजमेंट कमेटी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया कि मॉल में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट लॉक थे और वहां बैकअप लाइट की सुविधा भी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि आग दुर्घटनावश लगी थी और इसमें किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने मौत के आंकड़े को बढ़ा दिया। फिलहाल चार्जशीट में नामजद सभी छह लोगों को फरार बताया गया है।