मुंबई के Andheri West में Kalki Koechlin ने बेचा अपना फ्लैट, 60 लाख रुपये का हुआ मुनाफा
Maharashtra: मशहूर एक्ट्रेस Kalki Koechlin ने मुंबई के Andheri West इलाके में अपना एक अपार्टमेंट बेचा है। यह सौदा 2.55 करोड़ रुपये में तय हुआ है। इस बिक्री से एक्ट्रेस को करीब 60 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है, जो पिछले कुछ
Maharashtra: मशहूर एक्ट्रेस Kalki Koechlin ने मुंबई के Andheri West इलाके में अपना एक अपार्टमेंट बेचा है। यह सौदा 2.55 करोड़ रुपये में तय हुआ है। इस बिक्री से एक्ट्रेस को करीब 60 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है, जो पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों का नतीजा है।
यह फ्लैट Andheri West की Varsova Kiran Co-operative Housing Society Limited में स्थित है। इसका कुल साइज 114.31 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 1,230 स्क्वायर फीट है। इस प्रॉपर्टी को Yuvraj Ahuja ने खरीदा है और इसकी रजिस्ट्री अप्रैल 2026 में पूरी की गई।
वित्तीय विवरणों की बात करें तो Kalki Koechlin ने इस घर को दिसंबर 2015 में 1.95 करोड़ रुपये में खरीदा था। लगभग 10 साल बाद इसे बेचने पर उन्हें 31% का रिटर्न मिला। इस पूरी ट्रांजैक्शन में 16.08 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज दिए गए।
Andheri West और मुंबई के प्रॉपर्टी रेट्स का हाल
मुंबई के Andheri West इलाके में घरों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी के दाम पिछले एक साल में काफी बढ़े हैं।
| इलाका/विवरण | जून 2025 रेट | जून 2026 रेट | बढ़त/ट्रेंड |
|---|---|---|---|
| Andheri West | 36,900 रुपये/sq ft | 40,000 रुपये/sq ft | लगातार बढ़ोतरी |
| Jogeshwari West | – | – | 9.58% बढ़त |
| Oshiwara | – | – | 18.4% बढ़त |
इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और घर की मांग के कारण मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में जमीनों और फ्लैट्स के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।
कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम
इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, जो प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा समय तक रखी जाती है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगता है। 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स देना होता है। इससे पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए टैक्सपेयर के पास 12.5% (बिना इंडेक्सेशन) या 20% (इंडेक्सेशन के साथ) में से कम टैक्स वाला विकल्प चुनने की सुविधा है। सेक्शन 54, 54EC और 54F के तहत निवेश करने पर इस टैक्स में छूट भी मिल सकती है।