Delhi के तिहाड़ जेल से संदीप उर्फ काला जठेरी को मिली पैरोल, Gurugram में पत्नी और जुड़वा बच्चों से करेगा मुलाकात
Delhi: रोहिणी कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेरी को एक बड़ी मानवीय राहत दी है। कोर्ट ने उसे 4 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है ताकि वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपनी पत्नी और हाल ही में जन्मे जुड़वा बच्च
Delhi: रोहिणी कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेरी को एक बड़ी मानवीय राहत दी है। कोर्ट ने उसे 4 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है ताकि वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपनी पत्नी और हाल ही में जन्मे जुड़वा बच्चों से मिल सके।
यह आदेश स्पेशल जज (MCOCA) मुनीश गर्ग ने सुनाया है। काला जठेरी पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत मामला चल रहा है। वकील रोहित कुमार दलाल ने जठेरी की तरफ से पैरोल के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और मानवीय आधार को देखते हुए यह फैसला लिया।
जानकारी के मुताबिक, जठेरी की पत्नी ने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और फिलहाल वह गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। यह प्रेग्नेंसी IVF प्रक्रिया के जरिए हुई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पहले ही दे दी थी। कोर्ट ने एक अर्जेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद पुष्टि की कि बच्चों का जन्म हो चुका है और वे अभी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं।
पैरोल की मंजूरी 30 जून 2026 को मिली और मुलाकात 1 जुलाई 2026 को तय की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जठेरी को अस्पताल ले जाया जाएगा। कोर्ट ने मां और बच्चों की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इस अंतरिम पैरोल को मंजूरी दी है।