Maharashtra: बॉलीवुड अभिनेत्री Kajol ने अपनी बहन Tanishaa Mukerji के लिए मुंबई में एक घर खरीदा है। यह बात तब सामने आई जब Tanishaa ने Farah Khan के साथ अपने घर का टूर कराया और खुलासा किया कि इस घर का भुगतान उनकी बहन Kajol
Maharashtra: बॉलीवुड अभिनेत्री Kajol ने अपनी बहन Tanishaa Mukerji के लिए मुंबई में एक घर खरीदा है। यह बात तब सामने आई जब Tanishaa ने Farah Khan के साथ अपने घर का टूर कराया और खुलासा किया कि इस घर का भुगतान उनकी बहन Kajol ने किया है। इस खबर के बाद लोग परिवार के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर और उससे जुड़े टैक्स नियमों के बारे में जानने में रुचि दिखा रहे हैं।
परिवार में प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के कानूनी नियम क्या हैं?
भारत में जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, तो ‘Gift Deed’ सबसे सही विकल्प माना जाता है। इसे रजिस्टर कराना जरूरी होता है ताकि मालिकाना हक पूरी तरह से ट्रांसफर हो सके। कई राज्यों में खून के रिश्तों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती है, जिससे यह प्रक्रिया सस्ती हो जाती है। सिर्फ नगर निगम के रिकॉर्ड में नाम बदलवाना काफी नहीं होता, कानूनी मालिकाना हक के लिए रजिस्टर्ड डीड जरूरी है।
क्या ऐसे गिफ्ट पर इनकम टैक्स देना पड़ता है?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपने खून के रिश्तेदार (जैसे बहन) से गिफ्ट में प्रॉपर्टी पाता है, तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। देने वाले व्यक्ति (जैसे इस मामले में Kajol) को भी कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स की देनदारी तभी आती है जब भविष्य में प्रॉपर्टी पाने वाला व्यक्ति उस घर को किसी तीसरे पक्ष को बेचता है।
को-ओनर का नाम जोड़ने पर टैक्स का क्या नियम है?
अक्सर लोग सुरक्षा या सुविधा के लिए परिवार के किसी सदस्य का नाम को-ओनर के तौर पर जोड़ देते हैं। अगर उस सदस्य ने घर खरीदने में कोई पैसा नहीं लगाया है, तो इनकम टैक्स विभाग पूरे सेल प्रोसीड्स पर उस व्यक्ति को टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स की गणना असल मालिक और पैसा लगाने वाले व्यक्ति के आधार पर ही की जाती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या भाई-बहन के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स फ्री है?
हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत खून के रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इसे कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनवाना जरूरी है।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए सिर्फ म्यूटेशन काफी है क्या?
नहीं, म्यूटेशन सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के उद्देश्य से होता है। कानूनी मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड या वसीयत (Will) का होना अनिवार्य है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।