Maharashtra : मुंबई के पब और बार में नाबालिग बच्चों को बिना आईडी चेक किए शराब परोसी जा रही है। अभिनेत्री और राजनेता Isha Koppikar ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आईडी चेक में होने वाली एक छोटी सी चूक किसी बच्चे की
Maharashtra : मुंबई के पब और बार में नाबालिग बच्चों को बिना आईडी चेक किए शराब परोसी जा रही है। अभिनेत्री और राजनेता Isha Koppikar ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आईडी चेक में होने वाली एक छोटी सी चूक किसी बच्चे की जान खतरे में डाल सकती है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर प्रशासन और माता-पिता से बच्चों की सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर रखने की अपील की है।
नाबालिगों को शराब परोसने पर क्या हैं नियम और कानून?
महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र तय की गई है। हार्ड लिकर और स्पिरिट के लिए यह उम्र 25 साल है, जबकि माइल्ड बीयर के लिए 21 साल तय है। Bombay Prohibition Act (1949) के तहत शराब खरीदने और पीने के लिए परमिट होना जरूरी है। जून 2024 से सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि बार और रेस्टोरेंट में सरकारी फोटो आईडी और उम्र का सबूत देखा जाए।
नियम तोड़ने वाले बार और पब पर क्या होगी कार्रवाई?
शराब कानूनों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना, जेल और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने अब तकनीक का सहारा लिया है और मुंबई के लाइसेंस प्राप्त आउटलेट्स में AI और मशीन लर्निंग वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि नाबालिगों की पहचान हो सके।
हालिया घटनाओं और प्रशासन की सख्ती का विवरण
| तारीख/घटना |
मुख्य विवरण |
| 22 मई 2024 |
पुणे हिट-एंड-रन केस के बाद Navi Mumbai Police ने नाबालिगों को शराब बिक्री रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई। |
| 16 नवंबर 2024 |
Excise Department ने नाबालिगों को रोकने के लिए AI कैमरों का अभियान शुरू किया। |
| अक्टूबर 2025 |
Lokhandwala के एक बार में 15 साल की बच्ची को शराब परोसने पर पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया। |
| अक्टूबर 2025 |
Ronnie Rodrigues ने बार मालिकों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। |