Indian Railways के नए नियम लागू, बिना टिकट यात्रा और प्लेटफॉर्म एंट्री पर अब लगेगा 500 रुपये जुर्माना

Bihar: भारतीय रेलवे ने देशभर में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जुर्माने के नियमों को और सख्त कर दिया है। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत 20 जून 2026 से ये नए नियम लागू हो गए हैं। अब प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट प्रवेश करने

Bihar: भारतीय रेलवे ने देशभर में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जुर्माने के नियमों को और सख्त कर दिया है। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत 20 जून 2026 से ये नए नियम लागू हो गए हैं। अब प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट प्रवेश करने या ट्रेन में बिना टिकट सफर करने पर भारी जुर्माना देना होगा।

रेलवे मंत्रालय ने 19 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 और 138 में बदलाव किए हैं। इसका मुख्य मकसद बिना टिकट यात्रा को रोकना और यात्रियों के बीच अनुशासन बढ़ाना है। बिहार के भागलपुर स्थित जस स्टेशन पर सीनियर कमर्शियल इंस्पेक्टर फूल कुमार शर्मा ने हाल ही में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 52 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे 42,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

नए नियमों के तहत अब विभिन्न गलतियों के लिए तय जुर्माना राशि इस प्रकार है:

गलती/अपराध जुर्माने की राशि
बिना टिकट यात्रा या प्लेटफॉर्म एंट्री न्यूनतम 500 रुपये (पहले 250 रुपये था)
गलत टिकट के साथ यात्रा टिकट जब्त होगा और 500 रुपये जुर्माना
रेलवे परिसर में भीख मांगना या दलाली करना 2,000 रुपये तक
रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान 2,000 रुपये
नशे की हालत में हंगामा करना 1,000 रुपये
लेडीज कोच में अनाधिकृत प्रवेश 2,500 रुपये
प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाना न्यूनतम 10,000 रुपये

रेलवे अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि बिना टिकट यात्री का बोर्डिंग स्टेशन पता नहीं चलता है, तो किराया ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से गिना जाएगा। लेडीज कोच में घुसने वाले पुरुषों पर 2,500 रुपये जुर्माना लगेगा और भुगतान न करने पर कोर्ट के जरिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, सामान की निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन होने पर मानक दर से 1.5 गुना ज्यादा चार्ज लिया जाएगा।

सेंट्रल रेलवे जोन ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू की है। अकेले मई महीने में लगभग 4.96 लाख बिना टिकट यात्रियों से 40.85 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। मुंबई सेंट्रल और भुसावल जैसे डिवीजनों के डीआरएम (DRM) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर नए नियमों के बारे में जानकारी दी है।