Finance : आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब टैक्स भरने वालों को अपने रिटर्न फॉर्म में एक के बजाय दो पते और दो मोबाइल नंबर देने होंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन
Finance : आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब टैक्स भरने वालों को अपने रिटर्न फॉर्म में एक के बजाय दो पते और दो मोबाइल नंबर देने होंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनका रहने का पता और स्थायी पता अलग-अलग है।
ITR फॉर्म में क्या-क्या बदलाव हुए हैं
आयकर विभाग ने ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के सभी फॉर्म में बदलाव किए हैं। अब फॉर्म के ‘भाग ए’ (Part A) में प्राथमिक पते के साथ एक द्वितीयक पता (Secondary Address) भरने का विकल्प दिया गया है। साथ ही, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के कॉलम को भी प्राथमिक और द्वितीयक संपर्क विवरण के रूप में नाम दिया गया है। विभाग का मकसद टैक्स भरने वालों से संपर्क करना आसान बनाना है।
प्रतिनिधि और कैपिटल गेन के नियम अब हुए आसान
उन लोगों के लिए नियम सरल किए गए हैं जो दूसरों की ओर से रिटर्न भरते हैं, जैसे CA या परिवार के सदस्य। अब उन्हें पूरा पता और पैन-आधार देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा। इसके अलावा, कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग को भी आसान बनाया गया है और अब हस्तांतरण तिथि के आधार पर अलग-अलग रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।
जरूरी तारीखें और मुख्य बातें
| विवरण |
जानकारी |
| अधिसूचना तिथि |
30 मार्च, 2026 |
| निर्धारण वर्ष |
2026-27 (FY 2025-26) |
| रिटर्न भरने की आखिरी तारीख |
31 जुलाई, 2026 (गैर-ऑडिट मामले) |
| संपर्क विवरण |
2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी |
| पता विवरण |
प्राथमिक और द्वितीयक पता |