Haryana में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर, अब 120 अंकों के आधार पर होगा तबादला

Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने Model Online Transfer Policy (MOTP) 2026 और Teachers Transfer Policy

Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने Model Online Transfer Policy (MOTP) 2026 और Teachers Transfer Policy (TTP) 2026 को लागू करने का फैसला किया है। इस नई नीति का मुख्य मकसद सरकारी कामकाज में सुधार लाना और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाना है ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

नई पॉलिसी में तबादलों के लिए अब 120 अंकों का एक नया स्कोरिंग सिस्टम बनाया गया है। इसमें उम्र के महत्व को 75% से घटाकर 25% कर दिया गया है। अब ‘कैडर में अनुभव’ के लिए 25% वेटेज दिया जाएगा, जिससे पुराने कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, विशेष परिस्थितियों और मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए ‘स्पेशल फैक्टर्स’ का वेटेज 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

कर्मचारियों की भलाई के लिए कई जरूरी नियम जोड़े गए हैं। अब गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेहचेट डिजीज और पैनक्रियाज व बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे केस भी शामिल होंगे। एक बड़ा बदलाव यह है कि रिटायरमेंट से एक साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। साथ ही, पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो उन्हें मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। अब हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली में तैनात किसी भी सरकारी विभाग के नियमित कर्मचारी इस ‘कपल केस’ सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

नियम/पैरामीटर पुराना प्रावधान नया प्रावधान (2026)
उम्र का वेटेज 75% 25%
स्पेशल फैक्टर्स वेटेज 25% 50%
कैडर अनुभव नहीं था 25%
कपल केस पॉइंट्स 5 अंक 10 अंक
रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफर नियम स्पष्ट नहीं लिखित सहमति जरूरी (1 साल पहले)

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब तबादला प्रक्रिया में समय सीमा तय की गई है और कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। पुरानी 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत चल रहे सभी तबादले अब बंद कर दिए जाएंगे ताकि सभी को 2026 की नई नीति का लाभ मिल सके। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग-अलग पक्षों के सुझावों के बाद यह नई पॉलिसी तैयार की गई है। मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) अब पहले ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा।