Haryana: गुरुग्राम की कई बड़ी गेटेड सोसायटियों में जनगणना (Census) का काम करने आए कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है और काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा
Haryana: गुरुग्राम की कई बड़ी गेटेड सोसायटियों में जनगणना (Census) का काम करने आए कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है और काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की सिफारिश की गई है। MCG कमिश्नर ने सभी RWAs को साफ निर्देश दिए हैं कि वे आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर दिखाने वाले कर्मचारियों को बिना किसी रोक-टोक के अंदर आने दें।
Census के काम में बाधा डालने पर क्या होगी सजा
Census Act 1948 के नियम बहुत सख्त हैं। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के काम में लापरवाही करता है या सरकारी कर्मचारियों को रोकता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने चेतावनी दी है कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) एक राष्ट्रीय महत्व का काम है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लापरवाह कर्मचारियों और RWAs के लिए नए निर्देश
प्रशासन ने केवल सोसायटियों ही नहीं, बल्कि काम में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा है। करीब 500 से ज्यादा सुपरवाइजर और कर्मचारी ड्यूटी और ट्रेनिंग से गायब पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनके लिए 5 से 7 मई 2026 तक अनिवार्य ट्रेनिंग रखी गई थी। साथ ही, हर जोन में शिकायत निवारण सेल (Grievance Cells) बनाए गए हैं ताकि काम की डेली प्रोग्रेस चेक की जा सके और समस्याओं को तुरंत सुलझाया जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Census कर्मियों को रोकने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
Census Act 1948 की धारा 11(1)(AA) के तहत काम में बाधा डालने वालों पर FIR दर्ज हो सकती है और उन्हें 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
MCG ने RWAs को क्या निर्देश दिए हैं?
MCG कमिश्नर ने सभी RWAs को निर्देश दिया है कि वे आईडी कार्ड और जरूरी कागजात दिखाने वाले Census कर्मियों को सोसायटियों में प्रवेश दें और सर्वे में पूरा सहयोग करें।