Haryana: गुरुग्राम में अपने प्लॉट पर चार मंजिल (S+4) मकान बनाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान क
Haryana: गुरुग्राम में अपने प्लॉट पर चार मंजिल (S+4) मकान बनाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है। हालांकि, हरियाणा सरकार इस कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है।
हाईकोर्ट ने S+4 पॉलिसी पर रोक क्यों लगाई?
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को इस पॉलिसी पर स्टे लगाया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की क्षमता की जांच किए बिना इस नियम को लागू कर दिया। कोर्ट की टिप्पणी थी कि सरकार ने जन सुरक्षा के बजाय राजस्व (Revenue) कमाने को ज्यादा प्राथमिकता दी है। इस वजह से अब स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति पर रोक लग गई है।
गुरुग्राम में कहां और क्या टूटेगा?
Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP) ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 से गुरुग्राम के 44 सेक्टरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। यह काम मई और जून महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत सड़कों के किनारे बने किचन गार्डन, बढ़े हुए रैंप और अस्थायी कियोस्क जैसे अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। जिला नगर योजनाकार अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार का क्या स्टैंड है?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2026 को एक जरूरी याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि ये निर्माण अनधिकृत (Unauthorised) हैं। दूसरी तरफ, हरियाणा सरकार इस बीच हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है ताकि पॉलिसी को फिर से बहाल किया जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
S+4 पॉलिसी क्या थी?
इस पॉलिसी के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट पर स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर चार मंजिल मकान बनाने की अनुमति दी गई थी।
गुरुग्राम में डिमोलिशन ड्राइव कब तक चलेगा?
HSVP द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 27 अप्रैल से शुरू हुआ है और मई व जून के महीने तक चरणों में चलेगा।