Haryana: गुरुग्राम के कई इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवार एक पुराने सरकारी नियम की वजह से बड़ी मुश्किल में हैं। साल 2009 के एक सर्कुलर और 2012 की पॉलिसी के कारण कई लोग अपने ही घर के कानूनी मालिक नहीं बन पाए हैं। इस वज
Haryana: गुरुग्राम के कई इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवार एक पुराने सरकारी नियम की वजह से बड़ी मुश्किल में हैं। साल 2009 के एक सर्कुलर और 2012 की पॉलिसी के कारण कई लोग अपने ही घर के कानूनी मालिक नहीं बन पाए हैं। इस वजह से वे न तो अपना घर बेच पा रहे हैं और न ही बैंक से कोई लोन ले पा रहे हैं।
180 गज का नियम क्या है और यह कैसे असर कर रहा है?
हरियाणा सरकार ने 2008 में एक फैसला लिया था कि केवल 180 गज या उससे बड़े प्लॉट पर ही अलग-अलग फ्लोर की रजिस्ट्री हो सकेगी। इसका मतलब था कि 179 गज तक के प्लॉट पर फ्लोर-वाइज रजिस्ट्री नहीं होगी। जुलाई 2023 के एक ऑडिट नोट में भी कहा गया कि यह नियम हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983 के खिलाफ है। इस वजह से जिन लोगों ने छोटे प्लॉट पर फ्लोर खरीदे, उनकी रजिस्ट्री अधूरी रह गई और वे कानूनी पचड़े में फंस गए।
सरकारी नियमों में विरोधाभास और लोगों की परेशानी
स्थानीय निवासियों और Sushant Lok Extension RWA के अध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि सरकार की नीतियों में काफी अंतर है। एक तरफ 180 गज का पुराना नियम है, वहीं दूसरी तरफ 2021 में शुरू हुई Deen Dayal Jan Awas Yojana (DDJY) में 120 गज और उससे ऊपर के प्लॉट पर फ्लोर रजिस्ट्री की इजाजत है। इस विरोधाभास के कारण लोग भ्रमित हैं। सितंबर 2022 में गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने सख्त निर्देश दिए थे कि 180 गज से कम की जमीन पर फ्लोर-दर-फ्लोर रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों और क्लर्कों पर कार्रवाई होगी।
वर्तमान स्थिति और भविष्य की उम्मीद
अक्टूबर 2024 तक ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि नए नियमों के जरिए इस समस्या को सुलझाया जाएगा। DDJY योजना के तहत अब 60 से 150 गज के प्लॉट पर तीन फ्लोर बनाने की अनुमति मिल रही है। हालांकि, पुराने फंसे हुए मामलों के लिए लोग अब भी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर अपने नाम कर सकें और बैंक लोन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
180 गज वाले नियम का असर किन लोगों पर पड़ रहा है?
यह नियम उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जिन्होंने गुरुग्राम में 180 गज से छोटे प्लॉट पर बने इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीदे हैं। वे लोग अपनी प्रॉपर्टी की अलग से रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं।
क्या छोटे प्लॉट पर फ्लोर रजिस्ट्री का कोई विकल्प मौजूद है?
हाँ, Deen Dayal Jan Awas Yojana (DDJY) के तहत 120 गज और उससे ऊपर के प्लॉट पर फ्लोर रजिस्ट्री की अनुमति है, लेकिन पुराने मामलों में अभी भी कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं।