Germany में कार हमले के दोषी को उम्रकैद, मां और 2 साल की बेटी की हुई थी मौत

World: जर्मनी की एक अदालत ने म्यूनिख में हुए कार हमले के मामले में अफगानी नागरिक Farhad N. को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हमले में एक 37 साल की मां और उसकी 2 साल की मासूम बेटी की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए

World: जर्मनी की एक अदालत ने म्यूनिख में हुए कार हमले के मामले में अफगानी नागरिक Farhad N. को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हमले में एक 37 साल की मां और उसकी 2 साल की मासूम बेटी की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। अदालत ने दोषी को दो हत्याओं, 23 हत्या के प्रयास और 22 लोगों को शारीरिक चोट पहुंचाने का अपराधी माना है।

यह हमला 13 फरवरी 2025 को हुआ था, जब Farhad N. ने एक Mini Cooper कार से ver.di ट्रेड यूनियन के मार्च पर हमला कर दिया था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया है, जिससे उसकी समय से पहले रिहाई की संभावना बहुत कम हो गई है। जर्मन कानून के मुताबिक, ‘विशेष गंभीरता’ वाले मामलों में 15 साल बाद मिलने वाली पैरोल मुश्किल होती है।

जांच में सामने आया कि Farhad N. साल 2016 में एक नाबालिग के तौर पर जर्मनी आया था। हालांकि उसकी शरण (asylum) की अर्जी खारिज कर दी गई थी, फिर भी उसे वहां रहने की अनुमति मिली और वह सिक्योरिटी में काम करता था। अधिकारियों का मानना है कि वह पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री देखकर भटका था।

ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि हमले के बाद दोषी ने ‘अल्लाहू अकबर’ के नारे लगाए थे, जिससे उसके धार्मिक मोटिवेशन की बात सामने आई। जज Michael Hoehne ने बताया कि जिस मां की मौत हुई, उसने सुरक्षा के लिए खुद को मार्च के सबसे पीछे रखा था क्योंकि वहां पुलिस की तैनाती ज्यादा थी, फिर भी वह हमले का शिकार हो गई। बचाव पक्ष ने उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए 15 साल की सजा और इलाज की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।