Delhi: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाने-पीने का सामान बेचने वाली एक ई-कॉमर्स कंपनी पर FSSAI ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कंपनी फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर रही थी, जिसके बाद उस पर 6 लाख
Delhi: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाने-पीने का सामान बेचने वाली एक ई-कॉमर्स कंपनी पर FSSAI ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कंपनी फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर रही थी, जिसके बाद उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई ग्राहकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
यह कार्रवाई क्यों और कैसे हुई?
FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसकी निगरानी IPS अधिकारी Devesh Kumar Mahla ने की। कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद Central Food Safety Officers ने गहराई से जांच की। जांच में यह सामने आया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे। इसके बाद Additional District Commissioner Court Gurugram ने कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
FSSAI ने कंपनियों और ग्राहकों के लिए क्या कहा?
FSSAI ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ता सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सभी Food Business Operators (FBOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइसेंस की शर्तों, साफ-सफाई और लेबलिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने इंटरनल सिस्टम सुधारने के लिए कहा गया है ताकि आगे ऐसी गलती न हो।
खराब सामान मिलने पर ग्राहक क्या करें?
अथॉरिटी ने आम लोगों से अपील की है कि वे जागरूक रहें और किसी भी तरह के घटिया या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट की शिकायत तुरंत करें। इसके लिए सरकार ने Food Safety Connect App और अन्य आधिकारिक शिकायत प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ई-कॉमर्स कंपनी पर जुर्माना क्यों लगाया गया?
कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाद्य पदार्थ बेच रही थी, जो Food Safety and Standards Act, 2006 के नियमों का उल्लंघन था।
खराब खाने की शिकायत कहां कर सकते हैं?
उपभोक्ता Food Safety Connect App या FSSAI के अन्य आधिकारिक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।