Delhi: द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले साहिल धनेशरा के परिवार को बड़ा झटका लगा है। Dwarka Court ने सोमवार को उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग ड्राइवर की जमानत रद्
Delhi: द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले साहिल धनेशरा के परिवार को बड़ा झटका लगा है। Dwarka Court ने सोमवार को उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग ड्राइवर की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि नाबालिग को जमानत देने से न्याय में कोई बाधा नहीं आएगी।
क्या था पूरा मामला और कोर्ट का फैसला
यह हादसा 3 फरवरी 2026 को हुआ था, जिसमें एक कार की टक्कर से 23 साल के Sahil Dhaneshra की मौत हो गई थी। इस मामले में Juvenile Justice Board (JJB) ने 10 मार्च 2026 को 17 साल के नाबालिग ड्राइवर को नियमित जमानत दे दी थी। मृतक की मां Inna Makan ने इस जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में अपील की थी, जिसे Additional Sessions Judge Rajat Goyal ने खारिज कर दिया।
नाबालिग और उसके पिता पर क्या कार्रवाई हुई
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग एक संपन्न परिवार से है, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कानून की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। वहीं, पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग के पिता पर Motor Vehicles Act की धारा 199A के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दी थी।
केस से जुड़ी जरूरी जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| हादसे की तारीख |
3 फरवरी 2026 |
| मृतक का नाम |
Sahil Dhaneshra (23 वर्ष) |
| ड्राइवर की उम्र |
17 वर्ष (नाबालिग) |
| कोर्ट का फैसला |
20 अप्रैल 2026 |
| जमानत देने वाली संस्था |
Juvenile Justice Board (JJB) |
| मुख्य जज |
ASJ Rajat Goyal |