Dubai में सहेली की प्राइवेट चैट और फोटो शेयर करना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 85,000 AED का जुर्माना

World : दुबई में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपनी ही सहेली की निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट और तस्वीरें उसकी इजाजत के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थीं। यह डेटा बाद में इंटरनेट पर

World : दुबई में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपनी ही सहेली की निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट और तस्वीरें उसकी इजाजत के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थीं। यह डेटा बाद में इंटरनेट पर लीक हो गया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुँचा और महिला को 85,000 AED (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) का हर्जाना देना पड़ा।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ Federal Decree-Law No. 34 of 2021 के तहत किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या बिना अनुमति के उसकी फोटो और बातचीत सार्वजनिक करना अपराध माना जाता है। कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी जानकारी लीक करता है, तो उसे कम से कम छह महीने की जेल या 1.5 लाख से 5 लाख AED तक का जुर्माना हो सकता है।

दुबई की अदालतों में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहाँ प्राइवेसी उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया गया। हाल ही में एक व्यक्ति को वकील की फोटो बिना अनुमति के पोस्ट करने पर 80,000 AED और एक महिला को किशोर लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर डालने के लिए 20,000 AED का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। UAE Cybersecurity Council ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अपनी या दूसरों की निजी जानकारी साझा न करें, क्योंकि इससे साइबर फ्रॉड और पहचान चोरी का खतरा बढ़ जाता है।