Dubai में अब सस्ते घर खरीदने पर भी मिलेगा Residency Visa, UAE सरकार ने हटाए पुराने नियम
Finance: दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब छोटे घर या स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग भी 2 साल के रिन्यूएबल इन्वेस्टर रेजिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहले इसके लिए प्रॉपर्टी की कीम
Finance: दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब छोटे घर या स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग भी 2 साल के रिन्यूएबल इन्वेस्टर रेजिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहले इसके लिए प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 7.5 लाख दिराम (Dh750,000) होनी जरूरी थी, लेकिन अब इस शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) ने इन नियमों में बदलाव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां निवेश कर सकें। अब अगर कोई व्यक्ति अकेले प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वह उसकी कीमत की परवाह किए बिना वीजा के लिए आवेदन कर सकता है, बस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं, अगर प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से (Jointly) खरीदी गई है, तो हर मालिक के हिस्से की कीमत कम से कम 4 लाख दिराम (AED 400,000) होनी चाहिए।
वीजा पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज तय किए गए हैं, जिन्हें नीचे दी गई टेबल में समझा जा सकता है:
| शर्त/दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| प्रॉपर्टी की स्थिति | घर पूरी तरह तैयार होना चाहिए और DLD द्वारा टाइटल डीड जारी होना चाहिए |
| पेमेंट शर्त | प्रॉपर्टी की कुल कीमत का कम से कम 50% या न्यूनतम 3.75 लाख दिराम भुगतान किया गया हो |
| लोन/किस्त | अगर बैंक से लोन लिया है, तो बैंक या डेवलपर से NOC देना होगा |
| जरूरी कागजात | पासपोर्ट (6 महीने की वैलिडिटी), एमिरेट्स आईडी, फोटो और हेल्थ इंश्योरेंस |
| पुलिस क्लीयरेंस | दुबई पुलिस से गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट देना होगा |
इन बदलावों को लागू करने के लिए दुबई लैंड डिपार्टमेंट और GDRFA दुबई के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है। इससे अब रेजिडेंसी से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल सिस्टम ‘Cube’ प्लेटफॉर्म के जरिए आसान हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से अब मध्यम वर्ग के निवेशक भी दुबई में घर खरीदकर वहां रहने का सपना पूरा कर पाएंगे।