Dubai में गलत खबर फैलाने वालों की खैर नहीं, सरकार लेगी सख्त एक्शन, लगेगा भारी जुर्माना
World : दुबई सरकार ने उन मीडिया संस्थानों और लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो बिना जांच-परख के गलत खबरें फैलाते हैं। दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस (GDMO) ने साफ किया है कि स्थानीय और संघीय कानूनों के तहत गलत या बिना पुष्टि वा
World : दुबई सरकार ने उन मीडिया संस्थानों और लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो बिना जांच-परख के गलत खबरें फैलाते हैं। दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस (GDMO) ने साफ किया है कि स्थानीय और संघीय कानूनों के तहत गलत या बिना पुष्टि वाली जानकारी छापने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह पूरा मामला 16 जुलाई 2026 को सामने आया जब Reuters ने डाउनटाउन दुबई में धमाकों की एक रिपोर्ट छापी थी। GDMO ने तुरंत इस खबर को गलत बताया और खारिज कर दिया। इसी घटना के बाद सरकार ने कहा कि मीडिया हाउस पेशेवर मानकों का पालन करें और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
UAE में गलत खबरें फैलाने को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। 29 मई 2025 को लागू हुए नए मीडिया कानून के तहत डिजिटल, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई नफरत फैलाने वाली बात या गलत जानकारी शेयर करता है, तो उस पर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा, संघीय डिक्री-कानून नंबर 34 (2021) के तहत अफवाहें फैलाना अपराध है। अगर कोई ऐसी खबर छापता है जिससे जनता में डर पैदा हो, तो उसे कम से कम एक साल की जेल और 1 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है। अगर यह काम किसी आपदा या इमरजेंसी के दौरान किया गया, तो सजा बढ़कर दो साल की जेल और 2 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकती है।
UAE मीडिया काउंसिल और नेशनल मीडिया ऑफिस जैसे संस्थान इन नियमों पर नजर रख रहे हैं। मीडिया काउंसिल ने ‘A’men’ नाम का एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जहां गलत कंटेंट की रिपोर्ट की जा सकती है। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने भी पहले चेतावनी दी थी कि अनजान स्रोतों से मिली गलत जानकारी को शेयर करने वालों पर कानूनी गाज गिर सकती है।