Dubai में ऑनलाइन शॉपिंग हुई सस्ती, अब 1000 दिरहम तक के सामान पर नहीं लगेगा कस्टम ड्यूटी

Finance: दुबई कस्टम्स ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश से सामान मंगाने वालों को कम टैक्स देना होगा, जिससे ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ये नए नियम 3 अगस्त 2026 से लागू हो चुक

Finance: दुबई कस्टम्स ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश से सामान मंगाने वालों को कम टैक्स देना होगा, जिससे ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ये नए नियम 3 अगस्त 2026 से लागू हो चुके हैं, जिन्हें Customs Declaration No. (16) of 2026 के तहत लाया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, अब उन सामानों की सीमा बढ़ा दी गई है जिन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले यह सीमा 300 दिरहम थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 दिरहम (करीब 272 अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप 1,000 दिरहम तक का सामान मंगाते हैं, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा।

  • ड्यूटी फ्री सीमा: 300 दिरहम से बढ़ाकर 1,000 दिरहम की गई।
  • रिटर्न पॉलिसी: पर्सनल इस्तेमाल के लिए लौटाए गए सामान पर 60 दिनों के भीतर ड्यूटी छूट मिलेगी, बशर्ते पहले टैक्स चुकाया गया हो।
  • लागू तारीख: यह नियम 3 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं।

हालांकि, कुछ चीजों पर यह छूट नहीं मिलेगी। तंबाकू और उससे बनी चीजें, ई-सिगरेट और उनके सामान, निकोटीन लिक्विड, शराब और अल्कोहल वाले खाद्य पदार्थों पर पहले की तरह टैक्स देना होगा। दुबई कस्टम्स ने बताया कि इस कदम का मकसद बिजनेस माहौल को बेहतर बनाना और निवेश को आकर्षित करना है।

कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और नए एक्टिविटी जोड़ने का काम Client Happiness Department देखेगा, जबकि नियमों को लेकर होने वाले किसी भी विवाद को Legal Affairs Department सुलझाएगा। इस बदलाव से दुबई एक ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में और मजबूत होगा।