Dombivli: डॉक्टरों से मारपीट करने वाले शिवसेना नगरसेवक को कोर्ट में पेश करने का आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग खारिज
Maharashtra/Kalyan: डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश सुkryा म्हात्रे को लेकर कल्याण कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने म्हात्रे को वीडियो क
Maharashtra/Kalyan: डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश सुkryा म्हात्रे को लेकर कल्याण कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने म्हात्रे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस को आदेश दिया कि आरोपी को शारीरिक रूप से अदालत में पेश किया जाए।
यह पूरा मामला 6 जुलाई 2026 का है, जब NICU बेड न मिलने के कारण एक गर्भवती मरीज के इलाज और ट्रांसफर को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान म्हात्रे और उनके साथियों ने अस्पताल के स्टाफ के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को म्हात्रे और उनके तीन-चार साथियों, जिनमें अक्षय करंडे, राजेश पवार और प्रमोद निकम शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने कोर्ट में म्हात्रे की तबीयत का हवाला देते हुए उन्हें वर्चुअल तरीके से पेश करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस के मुताबिक, म्हात्रे को हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें उल्टियां भी हुई थीं। हालांकि, म्हात्रे के वकील ए.वाई. पातकी ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके क्लाइंट की हालत स्थिर नहीं है।
तबीयत बिगड़ने के कारण म्हात्रे को ठाणे सिविल अस्पताल में रखा गया है, जहां डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि म्हात्रे की एक किडनी काम नहीं कर रही है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों के फिटनेस सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।
इस घटना के बाद मेडिकल समुदाय में काफी गुस्सा है। Indian Medical Association (IMA) ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, शिवसेना के बड़े नेताओं जैसे सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मंत्री उदय सामंत और सांसद नरेश म्हास्के ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि पार्टी के अनुशासन के तहत म्हात्रे के खिलाफ आंतरिक कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी म्हात्रे ने मारपीट की बात स्वीकार करते हुए खेद जताया है, लेकिन महिला डॉक्टर पर हमला करने से इनकार किया है। उनका दावा है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर का हाथ पकड़ा था या उनके फोन पर हाथ मारा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।