Maharashtra: कल्याण के Dombivli रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों की मनमानी का एक मामला सामने आया है। एक शख्स अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ा था, लेकिन ऑटो ड्राइवर उसे सवारी देने से मना करते रहे। यह परेशानी करीब 30 मिनट तक
Maharashtra: कल्याण के Dombivli रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों की मनमानी का एक मामला सामने आया है। एक शख्स अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ा था, लेकिन ऑटो ड्राइवर उसे सवारी देने से मना करते रहे। यह परेशानी करीब 30 मिनट तक चली, जिसका वीडियो स्थानीय निवासी Darshan Parab ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है।
ऑटो चालकों की मनमानी और नियम क्या हैं?
महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम (Maharashtra Motor Vehicles Act) के सेक्शन 22 (d) 178 (3) (b) के तहत सवारी ले जाने से मना करना गैरकानूनी है। ऐसा करने वाले ड्राइवरों पर 100 से 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। Dombivli में ऑटो के लिए मीटर लगाना अनिवार्य है और मीटर से मना करने पर भी शिकायत की जा सकती है।
शिकायत कैसे करें और RTO की कार्रवाई क्या रही?
अगर कोई ऑटो ड्राइवर सवारी देने से मना करता है, तो यात्री RTO के टोल-फ्री नंबर 1800-22-0110 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कल्याण RTO ने पहले भी ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ अभियान चलाए हैं:
- 7 अप्रैल 2026 को डिप्टी RTO Ashutosh Barkul ने कल्याण ईस्ट में विशेष अभियान चलाया था।
- मार्च 2026 में Dombivli स्टेशन के पास 50 से ज्यादा ड्राइवरों पर बिना लाइसेंस और परमिट के ऑटो चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया।
- इस कार्रवाई में Dombivli ट्रैफिक डिवीजन के API Shriram Patil शामिल थे।
Dombivli में ऑटो चालकों से जुड़े अन्य विवाद
पिछले कुछ समय से यहाँ ऑटो चालकों के साथ कई विवाद जुड़े रहे हैं। फरवरी 2026 में एक ड्राइवर ने किराए के विवाद में 62 साल की महिला के साथ मारपीट की थी जिससे उनका हाथ टूट गया था। वहीं 12 अप्रैल 2026 को एक वीडियो में ऑटो वालों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका था। इसके अलावा, मार्च 2023 में ड्राइवरों ने कल्याण RTO के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी की थी।