Delhi में प्रदूषण से निपटने के लिए नया प्लान, 1 नवंबर से लागू होगा Work From Home और कंस्ट्रक्शन बैन
Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले स्मॉग और प्रदूषण से लड़ने के लिए एक स्थायी फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब हर साल अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये नियम हर साल लाग
Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले स्मॉग और प्रदूषण से लड़ने के लिए एक स्थायी फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब हर साल अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये नियम हर साल लागू रहेंगे। इस नए सिस्टम का मकसद प्रदूषण को समय रहते रोकना है ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछले तीन सालों में सर्दियों के दौरान दिल्ली का AQI बहुत खराब रहा है, जो कई बार 494 तक पहुंच गया। इसी को देखते हुए सरकार ने पुराने सभी आदेशों को मिलाकर एक सख्त सिस्टम बनाया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इससे नियमों को लागू करने में आसानी होगी और लोगों को भी पहले से पता होगा कि क्या बदलाव होने वाले हैं।
इस नए नियम के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को Work From Home करना होगा। सरकारी दफ्तर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक और MCD दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे।
वाहनों और कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अब पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को तेल मिलेगा जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा। साथ ही, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी, हालांकि इलेक्ट्रिक, CNG और इमरजेंसी गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। पब्लिक पार्किंग का चार्ज भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन मेट्रो पार्किंग पर इसका असर नहीं होगा।
| नियम/पाबंदी | तारीख | मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| Work From Home और धूल वाला निर्माण | 1 नवंबर से 31 जनवरी | 50% स्टाफ घर से काम करेगा, धूल उड़ाने वाले काम बंद रहेंगे |
| सख्त कंस्ट्रक्शन बैन | 10 दिसंबर से 20 जनवरी | जरूरी सरकारी कामों को छोड़कर लगभग सभी निर्माण कार्य बंद |
| एंटी-स्मॉग गन इंस्टॉलेशन | 15 अगस्त तक | बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग और साइट्स पर लगाना अनिवार्य |
| पार्किंग चार्ज | 1 नवंबर से 28 फरवरी | अधिकृत पब्लिक पार्किंग का शुल्क दोगुना होगा |
| बाहरी गाड़ियां (Non-BS-VI) | 1 नवंबर से 31 जनवरी | दिल्ली में प्रवेश पर रोक (छूट: EV, CNG, इमरजेंसी) |
| PUC सर्टिफिकेट | पूरे साल | बिना PUC के पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा |
निर्माण कार्यों पर नजर रखने के लिए 3,000 वर्ग मीटर से बड़ी इमारतों और 1,000 वर्ग मीटर से बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स को 15 अगस्त तक एंटी-स्मॉग गन या मिस्ट सिस्टम लगाना होगा। खुले में कचरा, पत्तियां या बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये सभी नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किए गए हैं। अगर GRAP के तहत और सख्त नियम आते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।